रायबरेली में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 3 जुलाई तक लागू: एडीएम (प्रशासन) सिद्धार्थ
रायबरेली। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा के बारे में बताया है कि जनपद में 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा, 8 जून को ईदुज्जुहा बकरीद, वर्तमान में राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा व स्थानीय गंगा घाटों पर पूर्णिमा/अमावस्या पर्व पर गंगा स्नान एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय की गतिमान वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन व संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समयाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से 9 मई 2025 से 3 जुलाई 2025 तक सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा जारी किया है।
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