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धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 4 सितम्बर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक सम्पूर्ण जिले में आगामी त्यौहारों को देखते हुए निषेधाज्ञा हुई जारी,रायबरेली अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया

धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा 4 सितम्बर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक सम्पूर्ण जिले में आगामी त्यौहारों को देखते हुए निषेधाज्ञा हुई जारी,रायबरेली अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया


रायबरेली। जिले में 5 सितम्बर 2025 को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी/बारावफात, 06 सितम्बर को अनन्त चतुर्दशी गणेश प्रतिमाओं का मूर्ति विसर्जन, 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा, 22 सितम्बर को महाराजा अग्रसेन जयंती एवं शारदीय नवरात्रि प्रारम्भ होकर 30 सितम्बर को समापन, 01 अक्टूबर को रामनवमी, 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती व विजयादशमी व दुर्गा प्रतिमाओं का मूर्ति विसर्जन, 07 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती, 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत, 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 20 अक्टूबर को दीपावली, 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा, 23 अक्टूबर को भैया दूज व चित्रगुप्त जयंती/पूजा, 27 व 28 अक्टूबर को छठ पूजा पर्व, स्थानीय गंगा घाटों पर पूर्णिमा/अमावस्या, पर्व पर गंगा स्नान एवं आयोग से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, प्राविधिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय की गतिमान वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षाओं के आयोजन, परीक्षा पुस्तिकाओं का मूल्यांकन व संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समवाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नही है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में लोक परिशान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक पक्षीय रूप से 04 सितम्बर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक सम्पूर्ण जनपद में निषेधाज्ञा जारी किया है।

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