अभियुक्ता को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड की दिलवायी गयी सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के दृष्टिगत रायबरेली पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में तथा थाना जगतपुर पर पंजीकृत मु.अ.सं.-309/2019 धारा-304/323/504 भा०द०वि० में दोष सिद्ध पाये जाने पर माननीय न्यायालय FTC-3/पॉक्सो-4 द्वारा आज 22 जुलाई 2025 को अभियुक्ता शान्ती देवी पत्नी नत्थू पासी निवासी सुरौली मजरे चिचौली थाना जगतपुर जनपद रायबरेली को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 12,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियोजक अजय कुमार पाण्डेय
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक अजय कुमार पाण्डेय, कोर्ट मोहर्रिर म०आ० दीपा तथा थाना जगतपुर से पैरोकार आरक्षी शिवम भारद्वाज का सराहनीय योगदान रहा है।
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