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रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर गोष्ठी का किया गया आयोजन, इन सभी लोंगो दिए गए आदेश और निर्देश

रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी की अध्यक्षता में इन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर  गोष्ठी का किया गया आयोजन, इन सभी लोंगो दिए गए आदेश और निर्देश


1. पुलिस अधीक्षक रायबरेली द्वारा गोष्ठी के दौरान ऑपरेशन दृष्टि के तहत कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी।

2. “त्रिनेत्र एप” के माध्यम से अपराधियों की ऑनलाइन फीडिंग के संबंध में कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी ।

3. जनसुनवाई आईजीआरएस से प्राप्त प्रार्थना पत्र व शिकायतों की समीक्षा की गयी।
4. थानों पर पंजीकृत एनसीआर मे कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी।


5. अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ के निर्देशन मे चलाये जा रहे विवेचना निस्तारण एवं सीएस व एफआर दाखिला संबंधी अभियान के दौरान कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी।

6. एनडीपीएस एक्ट के पुराने अभियोगों मे संलिप्त अपराधियों से पूछताछ एवं अपराध श्रोत के बारे मे जानकारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

7. गोकशी के अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा की गयी एवं थानावार सत्यापन हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

8. सीसीटीएनएस के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

9. ITSSO पोर्टल पर लम्बित विवेचनाओं एवं कम्प्लाइन्स रेट की समीक्षा की गयी।

10. ऑपरेशन कनविक्शन “INVESTIGATION PROSECUTION AND CONVICTION MONITORING PORTAL” की समीक्षा की गयी।

11. मिशन “शक्ति दीदी 4.0” अभियान के दौरान कृत कार्यवाही की समीक्षा की गयी।

12. पड़ोसी जनपदों की सीमाओं पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग हेतु स्थापित बैरियर एवं पिकेट पर पर्याप्त पुलिस बल लगाकर नियमित सघन चेकिंग करते हुए आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करें।
13. शराब ठेकों के आस-पास के संदिग्ध घरों की तलाशी की जाए तथा ठेका संचालक एवं सेल्समैन के घरों एवं गाडियों की विशेष रुप से चेकिंग की जाए। शराब की बिक्री सिर्फ अधिकृत ठेके से ही हो। अवैध एवं अपमिश्रित शराब किसी भी दशा में बिक्री न होने पाये। 

14. महिला संबधी अपराधों/गोकशी/गौतस्कर व शराब माफियाओं के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। 
15. जनता की समस्याओं को सद्बावपूर्वक सुनकर उन्हे भरोसा दिलाते हुये समस्याओं का त्वरित विधिक निस्तारण किया जाए।

16. पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही तथा हिस्ट्रीशीटर/जेल से रिहा अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष निगरानी की जाए। 

17. प्रभारी जीआरपी रायबरेली को रेल तथा रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था हेतु विशेष सतर्क दृष्टि बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा रेलवे स्टेशन व उसके आस-पास चैन स्नैचिंग/जहरखुरानी व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों/लावारिस वस्तुओं के बारे में चेकिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये  गये।
18. समाज में बढ़ रहे साइबर अपराधों के सम्बंध में अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाए तथा आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर/पम्पलेट आदि लगवाये जाए व साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाए।

19. महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत एण्टी रोमियो टीम/महिला बीट अधिकारी द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं से सम्पर्क करते हुये उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए तथा हेल्पलाइन नम्बरों आदि की जानकारी दी जाए।

20. स्थानीय अभिसूचना इकाई को और अधिक सक्रिय होकर गोपनीय/खुफिया सूचनाओं को एकत्र करने हेतु निर्देशित किया गया।

21. प्रत्येक बीट उप-निरीक्षक/बीट आरक्षी अपने-अपने बीट में नियमित रुप से भ्रमणशील रहते हुये रजिस्टर नम्बर-08 की चेकिंग करते हुये ग्रामवासियों से चौपाल लगाकर वार्ता करेगें। समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष पुलिस आरक्षियों की बीट बुक नियमित चेक करें।

22. यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की जाए। 

23. सभी थानों/कार्यालयों पर सीसीटीवी कैमरों को सुचारु रुप से चलाने, थाना/कार्यालय/पुलिस लाइन परिसर की नियमित साफ-सफाई के निर्देश दिये गये ।

24. सभी थाना प्रभारी प्रतिदिन जनसुनवायी एवं रात्रि गोष्ठी करना सुनिश्चित करेंगे।

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