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यूपी के सीएम को अपशब्द कहने के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को रायबरेली कोर्ट से मिली जमानत

यूपी के सीएम को अपशब्द कहने के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती को रायबरेली कोर्ट से मिली जमानत

 





 
रायबरेली . यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को  सोमनाथ भारती ने अपशब्द कहे थे और पुलिस के साथ अभद्रता की थी ।इस मामले में शनिवार को रायबरेली की एमपी- एमएलए कोर्ट में सोमनाथ भारती को जमानत दे दी । दिल्ली के आप विधायक एवं पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को कोर्ट ने 50-50 हजार के मुचलके पर जमानत दी । कोर्ट ने आप विधायक को बिना अनुमति के देश नही छोड़ने की भी शर्त जमानत में लगाई है। विशेष जज विनोद कुमार बरनवाल के सामने शासकीय अधिवक्ता संदीप कुमार सिंह और विधायक के पक्ष से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह  भदौरिया ने जमानत पर बहस की थी। इन दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने आप विधायक सोमनाथ भारती सशस्त्र जमानत दी।
 
 
आप विधायक सोमनाथ भारती सुल्तानपुर जेल में है बंद है 
 
मामला यह है कि सोमनाथ भारती सुल्तानपुर की अमहट जेल में बंद है। पिछले दिनों रविवार को सोमनाथ भारती के खिलाफ अमेठी में केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी -एमएलए कोर्ट ने 30 - 30 हजार के मुचलके पर आप विधायक को जमानत दी मिली थी।
 
रायबरेली में हुआ था आप पार्टी के विधायक के साथ मामला

                                      
 
 
रायबरेली में सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस में एक सभा को संबोधित करने आप पार्टी विधायक सोमनाथ भारती आए थे तभी वहां पर पुलिस ने उनको रोका इसी बात को लेकर आप पार्टी विधायक पुलिस कोतवाल से उनकी वर्दी उतरवाने और सीएम को अपशब्द कहने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज करवाया था पुलिस ने उनको शुक्रवार को रायबरेली पुलिस ने विधायक को जिले की विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने विधायक को जेल भेजते हुए जमानत के लिए शनिवार की तारीख तय की थी। शुक्रवार को आप विधायक जब कोर्ट के बाहर कल आ रहे थे उन्होंने मीडिया से कहा था कि देश की जनता की सेवा में मेरी जीत सुनिश्चित है

 

रायबरेली पुलिस ने विधायक और उनके 15-20 समर्थकों के विरुद्ध कोतवाल अतुल सिंह की तहरीर पर सोमवार को एफ आई आर दर्ज किया था



पुलिस की तहरीर के अनुसार विधायक के खिलाफ धारा 505 के तहत मुकदमा दर्ज था जिसमें धारा 153 ए की बढ़ोतरी की गई इसमें उनकी गिरफ्तारी करना है जब विधायक को सर्किट हाउस में पुलिस रोकने पहुंची तो वह और उनके समर्थक पुलिस का भर्ता करते हुए गाली गलौज करने।

 
विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अपशब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि योगी की मौत सुनिश्चित है जिसको लेकर शहर कोतवाल अतुल सिंह ने आईपीसी की 147 332 353 595 दो 153a 504 506 धारा में दर्ज करवाया था ।

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