भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 01 सितम्बर तक लागू :- जिलाधिकारी हर्षिता माथुर
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 01 सितम्बर तक लागू :- जिलाधिकारी हर्षिता माथुर रायबरेली। जनपद में 25 अगस्त को चेहल्लुम 26 अगस्त को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, 23, 24, 25 व 30, 31 अगस्त 2024 को उ.प्र.पुलिस में आरक्षी नागरिक के पदों पर सीधी भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा सम्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त संचारी रोगों के प्रभावी रूप से रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश का क्रियान्वयन किया जाना है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत वर्तमान में समयाभाव के कारण पक्षों को सुनने के उपरान्त आदेश पारित किया जाना सम्भव नहीं है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एकपक्षीय रूप से 22 अगस्त से 01 सितम्बर 2024 तक निषेधाज्ञा जारी किया है।